अगर आप दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वाहन चलाते हैं और अपने वाहन के दस्तावेजों को, सरकार द्वारा अनुमोदित एप का इस्तेमाल कर डिजिटल रूप से स्टोर करते हैं, तो आपको ड्राइविंग से संबंधित डॉक्यूमेंट लेकर चलने की जरूरत नही है।
अब लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और अन्य दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी (मूल प्रतियां) साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आपके स्मार्टफोन में इन एप्स में वाहन के दस्तावेज स्टोर किए हुए हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने ऐसे दस्तावेजों को मंजूरी दे दी है, यदि वाहन के दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित किए गए हैं तो वे मान्य हैं।
इसका मतलब यह है कि अगर आप DigiLocker (डिजिलॉकर) या m-Parivahan (एम-परिवहन) जैसे एप में वाहन के दस्तावेज स्टोर करके दिखाते हैं तो कोई भी पुलिस आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन की आरसी की ओरिजिनल कॉपी दिखाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म या M-परिवहन मोबाइल एप पर डिजिटल रूप में उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं।
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