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ड्राेन उड़ाना अगर आपकी हॉबी है, तो इसे लेकर अब सावधान हो जाने का समय आ गया है। अब आप यूं ही कहीं भी ड्राेन नहीं उड़ा सकेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं.

देश में 250 ग्राम से ज्यादा वजन के ड्रोन उड़ाने के लिए अब लेनी होगी आपको नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA से इजाज़त लेनी होगी.

नए नियम के तहत अब ऐसे ड्राेन जिनका वजन 250 ग्राम से ज्यादा है उसे सिर्फ रिमाेट पायलेट के द्वारा ही उड़ाया जा सकता है वाे भी DGCA से इजाजत लेने के बाद.

ड्राेन काे लेकर भारत में नए नियम शुक्रवार से लागू कर दिए गए है. नए नियमाें काे अंतिम रूप दस महीनाें में लिए गए सुझावाें के बाद अंतिम रूप दिया गया है.

मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 के तहत ड्राेन के इस्तेमाल काे लेकर व्यक्तिगत, व्यवसाय के साथ रिसर्च, टेस्टिंग, प्राेडक्शन और इसके इम्पाेर्ट काे लेकर निर्देश जारी किए गए है.

नियमों के तहत ड्राेन का इस्तेमाल सामान लाने ले जाने के लिए भारत में नहीं किया जा सकेगा. नियमाें के तहत ऐसे किसी भी ड्राेन जाे नैनाे कैटेगिरी में भी हाे यदि उसका वजन 250 ग्राम से है या कम भी है तब भी परमिशन लेनी हाेगी.

हालांकि नैनाे ड्राेन की अधिकतम गति 15 मीटर प्रति सेंकड उड़ान के समय या फिर इससे ज्यादा गति जिसमें 100 मीटर प्रति सेंकड हाे जिसे रिमाेट पायलेट से उड़ाना हाेगा काे अलग कैटेगिरी में रखा गया है.

माइक्राे ड्राेन काे सामान्य रूप से 250 ग्राम से अधिक वजन वाले या दाे किलाेग्राम से कम के बराबर वर्गीकृत किया गया है. माइक्राे ड्राेन्स काे टेक ऑफ से पहले परमिशन लेनी हाेगी.

इसके साथ ही ड्राेन का अनाधिकृत आयात, खरीदना, बेचना, लीज पर देना मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 के तहत दंडनीय हाेगा और साथ ही इसके लिए हर्जाना भी चुकाना हाेगा.

इसके साथ ही जाे व्यक्ति ड्राेन उड़ा रहा है उसने रिमाेट पायलेट का लाइसेंस नहीं लिया है ताे यह भी अपराध की श्रेणी में आएगा.

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