GST रिटर्न लेट भरने पर सिर्फ 500 रुपए लगेगा जुर्माना!


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सरकार ने जीएसटी टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. अब मासिक और तिमाही आधार पर सेल्स रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर 500 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं देना होगा.

GSTR-3B फाइल करने में देरी होती है तो हर रिटर्न पर सिर्फ 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. इससे ज्यादा नहीं. फिलहाल यह नियम जुलाई 2020 तक लागू रहेगा.

जीएसटी महीने में तिमाही या महीना खत्म होने के अगले 20 तारीख तक फाइल किया सकता है. नई घोषणा के मुताबिक जुलाई 2017 से जुलाई 2020 के बीच लेट रिटर्न फाइल करने पर हर रिटर्न पर 500 रुपये का ही फाइन लगेगा.

लेकिन रिटर्न फाइलिंग 30 सितंबर 2020 तक पूरा हो जाना चाहिए. जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर किसी जीएसटी टैक्सपेयर्स पर कोई देनदारी नहीं बनती है तो उसे निल रिटर्न फाइल करने पर कोई फाइन नहीं लगेगा. अगर किसी तरह की टैक्स देनदारी बनती है तो 500 रुपये से ज्यादा जुर्माना नहीं लगेगा.

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