लॉकडाउन अब 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है.
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बता दें कि देश में 130 रेड झोन वाले जिले हैं. ऑरेंज झोन में 284 जिले हैं और ग्रीन झोन में 319 जिले हैं. रेड झोन में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी. हालांकि ग्रीन और ऑरेंज झोन के इलाकों में इस दौरान थोड़ी छूट मिलेगी.
● कहां मिलेगी छूट -
- ग्रीन झोन में 50 फीसदी बसें चलेंगी.
- ऑरेंज झोन में गाड़ी चल पाएगी लेकिन उसमें 1 ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर बैठ सकेंगे. ऑरेंज झोन में मोटरसाइकल पर पीछे बैठने की इजाज़त होगी. एक हफ्ते में समीक्षा की जाएगी. जिन इलाकों में मामले कम होंगे उनमें और छूट दी जाएगी.
- ग्रीन और ऑरेंज झोन में ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है. इन झोन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है.
- लॉकडाउन के दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन झोन में सामजिक दूरी बनाए रखते हुए ओपीडी, मेडिकल क्लीनिक संचालित करने की इजाजत दी जाएगी.
- साथ ही लॉकडाउन 3 में सभी झोन (ग्रीन-ऑरेंज-रेड) में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है. पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है.
- शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी. साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए.
● क्या नहीं खुलेंगे -
- ट्रेन और फ्लाइट्स पहले की तरह नहीं चलेंगी इसकी जानकारी सरकार ने दे दी है.
- मॉल, सिनेमाघर और स्कूल, कॉलेज भी सभी झोन में अभी बंद रहेंगे.
- लोगों के सामूहिक स्थल पर बड़ी संख्या में जुटने पर बैन चालू रहेगा.
- लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और सामूहिक आयोजनों से हर हाल में बचना होगा.
- सरकारी निर्देश के मुताबिक जिम और स्पोर्ट क्लब भी नहीं खोले जा सकेंगे.
- किसी भी तरह के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी. धार्मिक स्थलों पर भी बैन जारी रहेगा.
- सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिये लोगों की आवाजाही पर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्त पाबंदी रहेगी.
- रेड झोन के अंदर और निषिद्ध क्षेत्र के बाहर रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा.
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